जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में जनवरी 2019 में घटित नाबालिग को अगवा कर उससे साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की वारदात के मुख्य आरोपित को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वीपीएस चौहान की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वारदात संगीन है। कोट
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