नगरीय निकायों में पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन नामांकन भरना जरूरी है। ऑनलाइन नामांकन नहीं भरे जाने की सूरत में मेनुअल भरे गए नामांकन को वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन निरंतर सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन नामांकन भरे जाने को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नगरीय निकाय चुन
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