बिलासपुर। नाबालिग किशोरी का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित को पाक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 500 रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र का है। अनिल कुमा
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