उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ग्रामीण यांत्रिक विभाग के वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने चार साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने ठेकेदार से भुगतान के एवज में ढाई हजार रुपये की घूस मांगी थी।
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