जांजगीर-चांपा । (नईदुनिया न्यूज) । शादी का प्रलोभन देकर युवती का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) खिलावन राम रिगरी ने 3 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2012 में शिवरीनारायण थाना अंतर्गत केसला निवासी हेमंत साहू (24) पिता चैतराम साहू की बहन की शादी में पीड़िता शामिलfrom Nai Dunia Hindi News - sports : cricket https://ift.tt/2WqesbJ
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