Wednesday, September 8, 2021

जिले में 33 सहकारी संस्थाओं को अकार्यशील होने के कारण पंजीयन निरस्त करने संबंधित शोकाज

देवास। उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं देवास ने जिले की 33 सहकारी संस्थाओं को अकार्यशील होने के कारण मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में यह सहकारी संस्थाएं 22 सितंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत कर सकती हैं।

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