पांच साल की बधाी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। मामले में अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि जूटमिल चौकी क्षेत्र में 10 जुलाई को पांच
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