जांजगीर-चांपा (नईदुनिया न्यूज)। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राहक के ट्रांजेक्शन फेल होने पर संबंधित रकम उसके खाते में वापस जमा नहीं करवाने को उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उक्त रकम 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला सुनाया है। चांपा तहसील के ग्राम पचोरी निवासी महेश कर्ष पिता गणेश कर्ष का स
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