मुंगेली(नईदुनिया न्यूज)। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने निशक्त से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में धारा 450, 376 के तहत आरोपित सनत कुमार मेहर को धारा 450 में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच सौ के अर्थदंड से दंडित किया। राशि नहीं पटाई जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 376 में उम्रकैद की सजा
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