छतरपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य के मूल्यांकन करने के एवज में उपयंत्री द्वारा 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई। लोकायुक्त पुलिस ने उपयंत्री को रिश्वत के 10 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उपयंत्री को दोषी करार देकर 5 साल कठोर कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवो
from Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : khandwa https://ift.tt/3ptSmQo
No comments:
Post a Comment