न्यायालय ने 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के जघन्य व सनसनीखेजी चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में अभियुक्त 55 वर्षीय बाबूलाल पाटीदार पुत्र भागीरथ पाटीदार निवासी ग्राम कालूखेड़ा को भादंवि की धारा 376 (2) आई में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए) की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया।
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