हरदा। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने के मामले में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अर्थदंड की कार्रवाई की है। उन्होने बताया कि कुल 2 आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने के कारण कुल 1500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। शास्ति अर्थात अर्थदंड की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की
from Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : ujjain https://ift.tt/cn3p9WA
No comments:
Post a Comment