Wednesday, February 9, 2022

समय पर कार्रवाई न करने पर खिरकिया सीएमओ पर लगा 1500 रुपये का अर्थदंड

हरदा। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने के मामले में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अर्थदंड की कार्रवाई की है। उन्होने बताया कि कुल 2 आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने के कारण कुल 1500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। शास्ति अर्थात अर्थदंड की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की

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