Saturday, October 29, 2022

कोर्ट ने निवेशकों के आवेदन खारिज किए, उन्हें सीधे आवेदन लगाने का अधिकार नहीं

विशेष सत्र न्यायालय ने बीपीएन चिटफंड कंपनी के निवेशकों के पैसे के मामले में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कलेक्टर ने बीपीएन चिटफंड कंपनी की कुर्कशुदा संपत्ति के नीलाम करने का आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं किया है तो यथाशीघ्र नीलामी का आदेश प्राप्त करें।

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