Saturday, October 26, 2024

नियमों को ताक में रखकर पटाखा दुकानों का निर्माण

प्रत्येक पटाखा दुकानों में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ करनी होगी । प्रत्येक पटाखा दुकानों में पांच किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशमक यंत्र होना चाहिए इसकी मारक क्षमता छह फीट की होती है। पटाखा दुकानों के सामने बाईक, कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिये। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाई जाए।

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