नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपित को 20 वर्ष कारावास,पीड़िता को पांच लाख की क्षतिपूर्ति देने अनुशंसा
प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
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