
मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच में सुना गया। मकान मालिक और पूर्व विक्रेता-सह-किराएदार के बीच किराए को लेकर विवाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कमियों के कारण न्यायाधिकरण के फैसले को पलटते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए वापस प्राधिकरण को भेज दिया था।
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