छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक के फैसले के खिलाफ दायर याचिक पर सुनवाई करते उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पति लगातार दो वर्ष तक पत्नी को भरण-पोषण नहीं देता है, तो पत्नी को तलाक लेने का कानूनी अधिकार है।from Nai Dunia Hindi News - Latest News https://ift.tt/3XYEhLa
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