National Lok Adalat: लंबी कानूनी प्रक्रिया और संभावित देरी से बचने के उद्देश्य से उपभोक्ता पक्ष ने लोक अदालत के माध्यम से करीब 1.79 करोड़ रुपये के समझौते को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता मोहन चौकसे ने बताया कि उनके 34 वर्षों के वकालती करियर में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बीमा क्लेम की इतनी बड़ी राशि का समझौता पहली बार हुआ है।from Nai Dunia Hindi News - Latest News https://ift.tt/rkdA0L3
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