युवक की आयु 21 वर्ष से कम है, विवाह को मान्यता नहीं दे सकते, इंदौर हाईकोर्ट में अजीब केस की सुनवाई
पुलिस ने उसे अवैध तरीके से कब्जे में रखा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में युवती ने कहा कि वह याचिकाकर्ता युवक के साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने देखा कि युवक की आयु सिर्फ 20 वर्ष है।
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