हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि भरण-पोषण के मामलों में पति-पत्नी की वास्तविक आय, संपत्ति, खर्च और वित्तीय दायित्वों का पूरा आकलन किए बिना मेंटेनेंस तय नहीं किया जा सकता।from Nai Dunia Hindi News - Latest News https://ift.tt/smeA12N
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