दुर्ग के झेझरी में 7.88 करोड़ रुपये की अवैध अफीम खेती मामले के आरोपी विनायक ताम्रकार की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि साक्ष्यों की सत्यता और आरोपी की भूमिका की जांच ट्रायल कोर्ट में होगी।from Nai Dunia Hindi News - Latest News https://ift.tt/P9VwXax
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